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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का सख्त रुख — आरोपी को 20 साल की सजा


GANGARAM PATEL
24-04-2025 07:44 PM
खैरागढ़ । जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक बहुचर्चित मामले में विशेष अपर सत्र न्यायालय ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी टाकेन्द्र उर्फ टिकु वर्मा को 20 वर्षों की कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी पर अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत सख्त दंड निर्धारित किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 5 नवम्बर 2019 की है। ग्राम केसला, थाना खैरागढ़ निवासी टाकेन्द्र उर्फ टिकु वर्मा (पिता – सूदन वर्मा, उम्र 27 वर्ष) ने क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराध क्रमांक 421/19 के तहत आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376(2)(जे)(एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) 2012 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक कार्रवाई शुरू की।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र ध्रुव ने मजबूत पैरवी की। उन्होंने न्यायालय में साक्ष्य और गवाहों को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि आरोपी का अपराध सिद्ध हो सका। कोर्ट ने अभियोजन की दलीलों और सबूतों को मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।
कोर्ट का फैसला इस प्रकार रहा:
धारा 363 (अपहरण) – 7 वर्ष की सजा व ₹1000 जुर्माना।
धारा 366 (नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाना) – 10 वर्ष की सजा व ₹1000 जुर्माना।
POCSO अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन – 20 वर्ष की सजा व ₹3000 जुर्माना।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस कार्रवाई को केसीजी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'समर्थ अभियान' के तहत अंजाम दिया गया। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले को सशक्त रूप से न्यायालय तक पहुंचाया।
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