तालाब में डुबोकर की गई हत्या के मामले में आजीवन कारावास
खैरागढ़ - ग्राम हिरावाही में वर्ष 2023 में हुए चर्चित हत्या प्रकरण में माननीय न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तालाब में मछली की रखवाली कर रहे युवक को डुबोकर हत्या करने के मामले में न्यायालय के इस निर्णय से मृतक के परिजनों को न्याय मिला है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना खैरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिरावाही में 1 मार्च 2023 की रात्रि लगभग 11 बजे तालाब में मछली की चौकीदारी कर रहे अशोक बर्मन एवं मोहन राय झोपड़ी में भोजन कर रहे थे. इसी दौरान धनंजय बाग उर्फ भाईजान उर्फ सोनू (35 वर्ष) निवासी गांधी नगर पंडरी रायपुर वहां पहुंचा और दोनों पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अशोक बर्मन को दौड़ाकर तालाब में ले जाकर पानी में डुबो दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई. घटना की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 95/2023 के तहत धारा 323 एवं 302 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया. विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल के पास से ही हिरासत में लिया. उसके भीगे कपड़े एवं घटना में प्रयुक्त डंडा मौके से जप्त किया गया. पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. मामले की सुनवाई उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ (कुमारी मोहनी कंवर) ने 12 फरवरी 2026 को आरोपी को धारा 302 भादवि के तहत सश्रम आजीवन कारावास तथा 500 एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल वारंट के तहत जेल दाखिल किया गया.

