खैरागढ़। सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू लहराकर लोगों में दहशत फैलाने वाले आरोपी को न्यायालय ने कड़ा संदेश देते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी धनेश्वर मानिकपुरी उर्फ दादू 28 वर्ष निवासी अंबेडकर वार्ड शिव मंदिर रोड खैरागढ़ को 2 साल की सश्रम कैद एवं 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. यह फैसला 18 जून 2026 को सुनाया गया. यह पूरा मामला 5 फरवरी 2026 का है. धरमपुरा क्षेत्र में दादू मानिकपुरी के द्वारा खुलेआम हाथ में धारदार चाकू लहराकर लोगों में भय और दहशत फैलाने की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 9.5 इंच लंबा धारदार चाकू बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 05/2026 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 में मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की और न्यायालय में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. घटना के बाद गिरफ्तार आरोपी पिछले छह माह से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है. उसके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं. इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अनिल शर्मा एवं विवेचना अधिकारी कोमल मिंज की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध हथियारों के साथ दहशत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. न्यायालय का यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि सार्वजनिक शांति भंग करने और अवैध हथियारों के बल पर भय का माहौल बनाने वालों के साथ कानून पूरी सख्ती से पेश आएगा.
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