
खैरागढ़ । जिले के ठेलकाडीह थाना क्षेत्र में बैंक ऋण को लेकर पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद एक दिल दहला देने वाली वारदात में बदल गया। पत्नी पर फावड़े से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पति को केसीजी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। उपचार के दौरान महिला की मौत होने के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को ग्राम मुंदगांव निवासी कुन्ती बाई बघेल ने थाना ठेलकाडीह में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके दामाद तारण चतुर्वेदी ने 16 जुलाई को अपनी पत्नी सुरूज बाई चतुर्वेदी के सिर पर फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल महिला का इलाज दुर्ग स्थित शंकराचार्य अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान सुरूज बाई की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की। जांच में हत्या की पुष्टि होने पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) जोड़ दी गई। आरोपी की तलाश में ठेलकाडीह पुलिस ने स्मृति नगर चौकी, सुपेला पुलिस के सहयोग से भिलाई में संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान आरोपी सूर्या मॉल के पास एक होटल में खाना खाते हुए मिला, जहां से उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि पत्नी बैंक से लिए गए ऋण की किस्त चुकाने को लेकर प्रतिदिन विवाद करती थी और उस पर लगातार दबाव बनाती थी। इसी विवाद से तंग आकर उसने गुस्से में फावड़े से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फावड़ा, घटना के समय पहने गए बनियान और बरमूडा बरामद कर जब्त किए। गिरफ्तार आरोपी तारण चतुर्वेदी (28 वर्ष), निवासी ग्राम फत्तेपुर, थाना ठेलकाडीह, जिला केसीजी को 19 जुलाई 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2) एवं 103(1) के तहत कार्रवाई की है। मामले की आगे की विवेचना जारी है।

