रायपुर/ सोन कुमार सिन्हा - देश की सेवा करने वाले सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ₹25 लाख तक की संपत्ति खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन तथा पंजीयन मंत्री श्री ओपी चौधरी की पहल पर लिया गया है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह व्यवस्था प्रभावशील हो गई है। सरकार के इस फैसले से अब सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके निधन की स्थिति में उनकी विधवाओं को संपत्ति रजिस्ट्री के दौरान आर्थिक राहत मिलेगी। वर्तमान में अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय पर लगभग 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होता है, जिसमें अब पात्र हितग्राहियों को 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सुविधा केवल एक बार के लिए प्रदान की जाएगी। छूट का लाभ ₹25 लाख तक की संपत्ति मूल्य सीमा पर लागू होगा। यदि संपत्ति का मूल्य इससे अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा। छूट का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सैनिक, पूर्व सैनिक अथवा विधवा होने से संबंधित दस्तावेज और एक शपथ पत्र देना भी अनिवार्य होगा, जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि इस योजना का लाभ पहले नहीं लिया गया है। सरकार का यह निर्णय उन सैनिकों के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए परिवार और जन्मभूमि से दूर रहकर सेवा करते हैं। नई व्यवस्था से सैनिकों के लिए आवास खरीदना अपेक्षाकृत आसान और किफायती होगा।
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